भारत निर्वाचन आयोग , निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियां
निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। यह एक स्थायी एवं स्वतन्त्र निकाय है। भारतीय संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद-324 से 329 'क' तक निर्वाचन सम्बन्धी उपबन्धों का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निर्वाचन संस्था है, क्योंकि यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों के लिए समान रूप से चुनाव सम्पन्न कराती है। यह उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों के लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त ◆ संविधान के अनुच्छेद-324 के अन्तर्गत एक स्वतन्त् निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ◆ इन सभी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद के बनाए गए कानूनों के आधार पर होती है। निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों तथा उनकी कार्यविधि को ...